प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें बीमा कवर प्रदान की जाती है, यानी फसल खराब होने पर बीमा दावा राशि किसानों को प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरकार द्वारा दो पूर्ववती योजनाओं, नेशनल एग्री इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाई एग्री इंश्योरेंस स्कीम से बदला गया है। इन दोनों योजनाओं में कई कमियां थीं।
पुरानी योजनाओं में सबसे बड़ी कमी उनकी लंबी दावा प्रक्रिया थी, जिसके कारण किसानों को फसल खराब होने पर क्लेम करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी कारण इन दोनों स्कीम की जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया है।
अगर आप एक किसान हैं और फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करनी चाहिए।
PM Fasal Bima Yojana 2023
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के हित में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को उनकी फसल के नुकसान की स्थिति पर बीमा कवर प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम राशि को कम रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई इस योजना से अब तक 36 करोड़ किसानों को बीमा कवर प्रदान किया गया है। इस योजना से अब तक 1.8 लाख करोड़ रूपए की बीमा क्लेम राशि भी किसानों को मिल चुकी है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है, ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। सरकार द्वारा इस योजना के लाभ को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए घर-घर मित्रा अभियान भी शुरू किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से, किसानों को अपनी फसल के नुकसान से बचाने के लिए बेहतर सुरक्षा मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
वर्ष 2023 में, भारत के कई राज्यों में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश के कारण, कृषि प्रधान राज्यों में जैसे पंजाब और हरियाणा में भारी जलजमाव की स्थिति हो गई है। ऐसे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस
योजना के तहत, किसानों को उनकी फसल के नुकसान की स्थिति पर बीमा कवर प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यदि किसी किसान की फसल के साथ व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है, तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान होने पर, बीमा कंपनियों द्वारा उसकी भरपाई की जाती है। इसलिए, इस दौर में जलवायु संकट में किसानों को अपनी फसल का बीमा जरूर करवाना चाहिए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को इसके लाभ पहुंचे, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। सरकार द्वारा इस योजना के लाभ को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए घर-घर मित्र अभियान भी शुरू किया गया है। खरीफ मौसम में फसलों का बीमा कराने के लिए, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर जाकर 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। इसके अलावा, किसान जनसेवा पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से, फसलखराब होने की स्थिति में किसान मुआवजे का हकदार बन जाता है। इसलिए, इस योजना का लाभ उन सभी किसानों को प्राप्त होना चाहिए जो खेती करते हैं और उनकी फसल मौसम की वजह से नुकसान उठाने की संभावना होती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana |
शुरू की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा |
योजना की शुरुआत | 13 मई 2016 को |
मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
लाभार्थी | देश के किसान |
उद्देश्य | किसानों को फसल संबंधित नुकसान की भरपाई करना |
अधिकतम क्लेम राशि | 2 लाख रूपए |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in/ |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का उद्देश्य
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य भारत के किसानों को उनकी फसलों के नुकसान से बचाना है। इस योजना के तहत, किसानों को उनकी फसलों के नुकसान की स्थिति पर बीमा कवर प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यदि किसी किसान की फसल के साथ व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है, तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को इसके लाभ पहुंचे, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। इस योजना के माध्यम से, फसलखराब होने की स्थिति में किसान मुआवजे का हकदार बन जाता है। यह योजना भारत के कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
72 घंटे पहले देनी होती है जानकारी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अपनी फसल नुकसान की सूचना तुरंत देनी होती है ताकि उन्हें उपयुक्त बीमा कवर मिल सके। इसके अलावा, लिखित शिकायत जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दी जानी चाहिए जिसमें किसान अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा देते हुए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस सूचना के मिलते ही, जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कार्यवाही करता है और बीमा कंपनी को सूचित करता है ताकि उन्हें उपयुक्त कवर देने में देरी न हो।
PM Fasal Bima Yojana के अंतर्गत मिलने वाली क्लेम राशि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के आधार पर बीमा कवर प्रदान की जाती है। इस योजना में किसानों को प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। बीमा कंपनियों के लिए यह रिस्क होता है।
यह योजना भारत के लगभग सभी कृषि जिलों में उपलब्ध है और इस योजना के तहत बीमा कवर ₹50,000 से लेकर ₹2 करोड़ तक हो सकती है। किसानों को इसके अंतर्गत बीमा कवर की दर के आधार पर 1.5% से 2% तक का प्रीमियम देना होता है, जो फसल के प्रकार और क्षेत्र के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है।
यहां तक कि योजना के तहत फसलों के नुकसान के लिए निश्चित क्लेम राशि भी निर्धारित की गई है। इसके तहत लागू नियमों के अनुसार, यदि फसल में कम से कम 33% तक का क्षति होता है तो किसानों को नुकसान की 33% से 100% तक की राशि मिल सकती है, जो फसल के प्रकार और क्षेत्र के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के आधार पर बीमा कवर प्रदान की जाती है। यदि किसान की फसल में प्राकृतिक आपदा या कम फसल होती है, तो वह बीमा का क्लेम कर सकता है। फसल के प्रकार और क्षेत्र के आधार पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अलग-अलग धनराशि तय की गई है। कपास की फसल के लिए, प्रति एकड़ के हिसाब से 36,282 रुपए तक का क्लेम राशि दी जाती है। धान की फसल के लिए 37,484 रुपए, बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपए, मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपए और मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपए की बीमा क्लेम राशि प्रदान की जाती है। जब फसल क्षति की पुष्टि होती है, तो किसान को उनके बैंक खाते में स्वतः इस राशि की भुगतान की जाती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य बिंदु
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एक सरकारी योजना है जो किसानों को फसल की नुकसान प्रतिबंधित करने के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों से एक प्रीमियम लिया जाता है जो बीमा कवरेज की राशि के रूप में उपयोग किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2% तथा व्यापारिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम लिया जाता है। सरकार द्वारा अधिकतम प्रीमियम का भाग अदा किया जाता है ताकि किसानों को बीमा कवरेज प्रदान किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को बीमा कवरेज देना है ताकि वे आपदा में फसल के नुकसान से बच सकें। इसके अलावा, योजना के तहत किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। Agriculture Insurance Company of India (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया) द्वारा इस योजना को नियंत्रित किया जाता है। बजट 2016-17 में इस योजना के लिए किसानों को 5550 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इस योजना की शुरुआत से अब तक, 36 करोड़ किसानों का बीमा किया गया है।
PM Fasal Bima Yojana में कौन–कौन सी फसलें शामिल की गई है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) में, विभिन्न फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत रबी, खरीफ और वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया है। रबी फसलों में गेहूं, बारली, जौ, चना, मटर आदि शामिल हैं। खरीफ फसलों में धान, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरहर आदि शामिल हैं। वाणिज्यिक फसलों में चाय, कपास, तंबाकू, सुगरकेन, जीटी, अरंडी, सफेद मूसली, अदरक, लहसुन, प्याज, आम आदि शामिल हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का लिंक https://pmfby.gov.in ↗ है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद, “Farmers Corner” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब “Apply for Insurance” लिंक पर क्लिक करें।
- आपके सामने एक नया पृष्ठ खुलेगा जिसमें आपको अपनी जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर, आधार नंबर आदि भरने की आवश्यकता होगी।
- अपनी सभी जानकारी भरने के बाद, आपको अपने जिले और फसल की जानकारी भी देनी होगी।
- आपको अपने क्षेत्र की संभावित नुकसान की जानकारी भी देनी होगी।
- अब आपको अपनी फसल के लिए उपलब्ध बीमा योजनाओं में से चुनना होगा। आप अपनी पसंद के अनुसार बीमा योजना चुन सकते हैं।
- अंत में, आपको अपनी जानकारी की जांच करनी होगी और “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिसका उपयोग आपके बीमा आवेदन के स्थिति की जांच करने के लिए किया जा सकता है। आप ऑनलाइन प्रोसेस के अलावा अपने निकटतम बैंक शाखा या बीमा कंपनी के ऑफिस में भी जा सकते हैं और PMFBY के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।